मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम,1977 सामान्य नियम-
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मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम,1977 सामान्य नियम- |
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम,1977
सामान्य नियम-
शासकीय सेवक का अवकाश पर प्रस्थान
कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य ) पर प्रस्थान नही करेगा जब तक कि वह पहले स्वीकृत न करा लिया गया हो,परंतु आपातकालीन स्थितियों में स्वकृतकर्ता प्राधिकारी कारण दर्षाते हुवे ब्यतीत किये गए अवकाश को भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत कर सकता है।
अवकाश के नियम
अवकाश की एक समय मे अधिकतम सीमा
किसी भी शासकीय कर्मचारी को लगातार पाँच वर्ष से अधिक समय का अवकाश स्वीकृत नही किया जा सकता असाधारण परिस्थित में राज्यपाल ही अन्यथा निर्णय ले सकते है।
अवकाश की स्वीकृत एवं वापसी
1. अवकाश हेतु निर्धारित प्रपत्र में फार्म 1 में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये।
2. अस्वस्थता के अतिरिक्त अन्य आधार पर 3 सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये।
3. प्रत्येक शासकीय कर्मचारी का अवकाश लेखा फार्म 2 में संधारित करना चाहिये।
4. कोई भी अवकाश उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जावेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से पात्रता के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त ना हो।
चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश की स्वीकृति –
1. निर्धारित फार्म -3 पर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्र करना चाहिये।
2. निर्धारित प्रारूप -4 पर ड्यूटी पर आने पर स्वास्थ्य होने का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र संलग्र करना चाहिए।
3. आवेदित अवकाश अवधि के शुरू होने के साथ ही प्रस्तुत करना चाहिए अपवादात्मक परिस्थिति में अवकाश अवधि शुरू होने पर 7 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
अवकाश के प्रकार
1. अर्जित अवकाश-
विश्राम अवकाश विभाग केे कर्मचारियों को छोड़़कर।
अर्जन- दिनांक 1.1.77 से तेज कैलेंडर वर्ष के लिए 30 दिन का अर्जित अवकाश अर्थात प्रत्येक अर्थ प्रत्येक और 2 वर्ष में प्रत्येक 1 वर्ष में प्रत्येक अर्ध वर्ष में 15 दिवस पहेली जनवरी तथा पहेली जुलाई को जमा किया जाएगा।
अधिकतम जमा की सीमा- अधिकतम 300 दिवस।
अधिकतम उपभोग की सीमा- एक समय में 120 दिन।
अवकाश वेतन- अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व जिस दर सेे वेतन प्राप्त कर रहा था उसी दर से अवकाश काल में वेतन प्राप्त्त करेगा।
2. अर्ध वेतन अवकाश –
अर्जन – सेवा के एक पूर्ण वर्ष के लीये 20 दिन की दर से और वेतन अवकाश जमा होता है यह अग्रिम में जमा नहीं किया जाता है।
3. लघुकृत अवकाश
अर्जन लघुकृत अवकाश ड्यूटि द्वारा अर्जित नहीं किया जाता । जितना अर्द्ध वेतन अवकाश जमा है उसका आधा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जा सकता है । जितनी मेडिकल लीव ली है उसका दो गुना अर्द्धवेतन अवकाश कम किया जाता है।
अवकाश वेतन :
★ अदेय अवकाश
विश्राम अवकाश विभाग के कर्मचारियों को अवकाश।
1 विश्राम अवकाश की कुल आबादी 45 दिन होगी।
2 विश्राम अवकाश का लाभ नहीं लेने की स्थिति में अर्जित अवकाश देय अर्जित 30 दिन की सीमा को ध्यान में रखते हुए जितने दिन का लाभ उठाने से वंचित कर दिया है।
3 यदि अन्य कारणों से विश्राम अवकाश की सुविधा मिलती है। तो वह अर्जित अवकाश की पात्रता हेतु हिसाब में नहीं लिया जाऐगा।
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
6. दण्डित या पदच्युत या निष्कासित अथवा सेनानिवृत्त करने के चिन्ह्याकित प्रकरणों अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। म.प्र.अवकाश नियम 161
7. अवकाश का आवेदन का प्रपत्र 11
9. अस्वस्था प्रमाण प्रपत्र 31
10 अर्द्ध वेतन अवकाश नियम 28 एवं 36-21
11. लघुकृत अवकाश नियम 29 एवं 361
12. अधेय अवकाश नियम 30 एवं 361
13. असाधारण अवकाश नियम 31 एवं 360
14. प्रसूति अवकाश नियम 38
15. पितृत्व अवकाश नियम 38 क
16. विशेष नियोग्यता अवकाश नियम 391
17. अर्जित अवकाश नियम 25, 26 एवं 36-11
दिसंबर महीने में कितने आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है