दोस्तों कुछ हफते पहले मध्य प्रदेश में कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को स्कूल में प्रवेश के वक्त स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जमा करने की अनिवार्यता लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा खत्म कर दी गई थी परंतु अब फिर से इसमें संशोधन कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने वापस से इस नियम को लागू कर दिया है अब अभिभावकों को अपने बच्चों का स्कूल स्थानांतरण करने के लिए टीसी जमा करना होगा जहां वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। पूरा जानने के लिए हमारा लेख पढ़ें।
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T.C. is mandatory for admission
अब पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल में प्रवेश के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) को जरूरी दिया गया है। दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) के आयुक्त ने एक माह पहले स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना प्रवेश दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। अब इस आदेश को बदल दिया गया है। अब फिर से पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए टीसी जरूरी होगी।
मध्य प्रदेश में अब कक्षा पहली से आठवीं तक में एडमिशन लेने के लिए टीसी को अनिवार्य कर दिया गया है अब अभिभावक बिना T.C. के बच्चों का एडमिशन स्कूल में नही करा पाएंगे
T.C. is mandatory for admission क्यों लिया गया ये फैसला
बुधवार को डीपीआइ संचालक केके द्विवेदी ने आयुक्त द्वारा अनुमोदित किए निर्देश में कहा है कि पहली से आठवीं कक्षा तक में प्रवेश के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के प्राविधान प्रभावशील होंगे। विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत स्कूल से स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पहले वर्तमान स्कूल को उपलब्ध कराना होगा। कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में पहले से लागू प्राविधान यथावत रहेंगे।
टीसी के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने विषयक के सन्दर्भ में कहा गया
विषयान्तर्गत के संबंध में संदर्भित पत्रों का अवलोकन किया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित पत्र दिनांक 28.12.2020 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 5 के अनुकम में निरस्त किया गया है। ततसंबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरटीई के प्रावधान प्रभावशील होगें।

T.C. is mandatory for admission पहली से आठवीं कक्षा में
विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा, किन्तु अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व वर्तमान शाला को उपलब्ध कराना होगा। कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता (अमहाविद्यालयीन शाखा) 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

दोस्तों टीसी को प्रवेश लेने के समय अनिवार्य करना बेहद जरूरी है परंतु अक्सर देखा जाता है कि कुछ स्कूल में अभिभावक जब अपने बच्चे के प्रवेश को स्थानांतरित कर किसी और शाला में प्रवेश उनका कराना चाहते हैं तो वहां के स्कूल प्राचार्य उन्हें ऐसा नहीं करने देते। मेनेजमेंट चाहता है कि कोई भी विद्यार्थी उनकी स्कूल को न छ़ोड़े। ज्यादातर ये मामले प्राइवेट स्कूलों में देखा जाता है।
लोक शिक्षण संचालनालय में यह भी लिया गया फैसला
दोस्तों लोक शिक्षण संचालनालय ने यह निर्णय भी लिया कि किसी कारणवश यदि अभिभावक पूर्व की स्कूल से टीसी नहीं ला पा रहे हैं तो वह जिस स्कूल में चाहे प्रवेश तो दिला सकते हैं परंतु उन्हें एक साल के भीतर ही वहां से टीसी लाकर वर्तमान शाला में जमा करना होगा। साथ ही बता दें कि कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए इस मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया ये केवल कक्षा 1st से 8th तक के विद्यार्थियों के लिए है।