ग्वालियर : स्कूलों में प्रवेश के लिए सालों पुरानी व्यवस्था को मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने बदल दिया है। अब निजी वा सरकारी स्कूलों को पहली से आठवीं तक के बच्चों को बिना टीसी के ही स्कूली बच्चों को स्कूलों में एडमिशन देना होगा। विभाग ने टीसी की बाध्यता खत्म कर दी है, जिसके चलते अब बिना टीसी के एडमिशन ले सकेंगे। विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 5 के तहत अब बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के बिना सकूलों में प्रवेश दिया जा सकेगा।
बिना टीसी के ही स्कूलों को देना होगा प्रवेश स्कूल शिक्षा विभाग ने खत्म की बाध्यता
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 29 नवंबर 2021 को जारी आदेश के मुताबिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के संबंध में संदर्भित पत्र को निरस्त की दिया गया है। डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिए जाने के संबंध में पूर्व में जारी किए गए आदेश 20 दिसंबर 2020 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश का स्वागत करते अभिभावक संघ नेे कहा कि यह अभिभावक संस्थाओं द्वारा उठाये गये आपत्तियों पर सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है।

बिना टीसी के ही स्कूलों को देना होगा प्रवेश स्कूल शिक्षा विभाग ने खत्म की बाध्यता
स्कूलों में प्रवेश के लिए सालों पुरानी व्यवस्था को मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने बदल दिया है। अब निजी वा सरकारी स्कूलों को पहली से आठवीं तक के बच्चों को बिना टीसी के ही स्कूली बच्चों को स्कूलों में एडमिशन देना होगा। विभाग ने टीसी की बाध्यता खत्म कर दी है, जिसके चलते अब बिना टीसी के एडमिशन ले सकेंगे। विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 5 के तहत अब बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के बिना सकूलों में प्रवेश दिया जा सकेगा।
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आपको बता दें कि मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 29 नवंबर 2021 को जारी आदेश के मुताबिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के संबंध में संदर्भित पत्र को निरस्त की दिया गया है। डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिए जाने के संबंध में पूर्व में जारी किए गए आदेश 20 दिसंबर 2020 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश का स्वागत करते अभिभावक संघ नेे कहा कि यह अभिभावक संस्थाओं द्वारा उठाये गये आपत्तियों पर सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है।
यह नियम कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इस नियम के तहत विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए टीसी को लेकर बाध्यता नहीं होगी। अगर इसका कोईपालन नहीं करता है तो शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यवाही करेंगे।
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