Single Parent Male Employee: नमस्कार मित्रों! आज के इस पोस्ट में हम आपको हरियाणा के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत खुशी की खबर लेकर आए हैं. यदि आप भी Single Parent Male Employee के बारे में बेखबर है. तो आप हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से अवश्य पढ़े. ताकि हम आपको यहां पर Single Parent Male Employee के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत दे सके. और साथ में Child care leave latest order 2022 के बारे में बता सके.
ताकि आप सभी नियमों के बारे में जानकर child care leave for Male Employee का लाभ उठा सकें. हरियाणा राज्य सरकार की ओर से लिए गए एक अहम फैसले पर आप पूरी नजर Single Parent Male Employee पोस्ट के अंतर्गत रहने वाली है जिसमें आपको कैबिनेट की मीटिंग में पूरी खबर से रूबरू करवाया जाएगा अतः क्रमबद्ध हमारे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें, और eligible for CCL leave के बारे में पूरी जानकारी यहां से एकत्रित करें. Single Parent Male Employee.
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Single Parent Male Employee
Single Parent Male Employee: हरियाणा स्टेट की ओर से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए Single Parent Male Employee को लेकर एक बहुत अहम फैसला लिया गया है. जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया, कि नियमावली 2016 में संशोधन करते हुए प्रस्ताव को स्वीकार प्रदान किया जाए. जिसके अंतर्गत Single Parent Male Employee पर मंजूरी दी जाए.
यही नहीं इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को 2 year child care leave मंजूर कर दिया जाएगा. हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला उन सभी Single Parent Male Employee के लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी है. जो इस फैसले का इंतजार कर रहे थे. Single Parent Male Employee In Haryana govt. के संबंध में हम आपको यहां आगे और अधिक डिटेल बताने जा रहे हैं. इसके लिए आप हमारे साथ इस आर्टिकल में बने रहे और Single Parent Male Employee के बारे में विस्तार से जाने.
2 Year Child Care Leave
Single Parent Male Employee इस फैसले के बाद हरियाणा सरकारी Single Parent Male Employee और 1 महिला सरकारी कर्मचारी बच्चों के देखभाल के लिए अपने पूरे सेवा के अंतर्गत लगभग 2 वर्ष (730) दिनों के वक्त के लिए 2 Year Child Care Leave का फायदा ले सकते हैं. हरियाणा सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले तथा संशोधन के अंतर्गत एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी एवं महिला सरकारी कर्मचारी अब 18 वर्ष की आयु तक अपनी जो दो संतान है,
उनकी देखभाल के लिए संपूर्ण सेवाकाल 2 साल की अवधि के लिए लीव का लाभ उठा पाएंगे. सरकार के द्वारा कहा गया है, कि Single Parent Male Employee के संबंध में लिया गया यह फैसला राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही लागू कर दिया जाएगा. हमारे साथ जुड़े रहे और Single Parent Male Employee के बारे में और अधिक जाने.
Single Parent Male Employee Overview
Article Name | Single Parent Male Employee |
Announcement By | Shree Mohan Lal |
State | Haryana |
Eligible Only | Govt Male Employees |
Child Care Leave Time | 2 Years (730day) |
Rule For | Single Male Parent |
Category | Employee News |
Child Care Leave Rule PDF
Single Parent Male Employee: नियम 461 नियम एक के स्थान पर अब निम्नलिखित नियम child care leave केवल 18 वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े जीवित बालक बालिकाओं की देखभाल के लिए अपने पूरे सेवाकाल के दौरान सरकारी कर्मचारी अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए मान्य होंगे. यानी कि अब 730 दिनों की अवधि में Single Parent Male Employee द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से पहले किसी भी राज्य या फिर केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने के दौरान महिलाएं सरकारी कर्मचारियों द्वारा उन्हें जो बड़े बालक माता के रूप में हो तो Child care leave वे अब बदल दिए जाएंगे.
लेकिन 18 वर्ष से कम की उम्र में अब दिव्यांग वालों बलको यह नियम लागू नहीं होगा. यदि तक चल चिकित्सा प्राधिकार द्वारा जारी किए गए ऐसा प्रमाण पत्र के अनुसार 60% से ज्यादा और दिव्यांग बच्चों पूरी तरीके से महिला पुरुष सरकारी कर्मचारी पर निर्भर होता है. तो उसके लिए महिलाओं के साथ ही पुरुष कर्मचारियों को भी लाभ होगा.
Eligible for CCL leave
Single Parent Male Employee: हरियाणा सरकार की ओर से किए गए Single Parent Male Employee rule के अंतर्गत बदलावों में पहले राज्य में केवल महिलाएं कर्मचारी ही child care leave दी जाती थी. लेकिन अब बदलाव किए जाने के बाद से पुरुष कर्मचारियों को भी अब 2 साल child care leave का अधिकार दे दिया गया है. जिनकी पत्नी अभी जीवित नहीं है. या फिर वैधानिक रूप से डिवोर्स हो जाने के बाद पिता के पास बच्चे की कस्टडी होने पर अब 2 साल का child care leave माता को ही नहीं बल्कि बच्चे के पिता को भी दिया जाएगा.
FAQs related to Single Parent Male Employee
Q.1 Single Parent Male Employee के अंतर्गत क्या बदलाव किए गए हैं?
Ans. Single Parent Male Employee के अंतर्गत हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है. कि एक पिता भी अपने बच्चे के लिए 2 साल का चाइल्ड केयर लीव का अधिकारी होगा.
Q 2 Single Parent Male Employee के संबंध में किस राज्य की सरकार ने फैसला लिया है?
Ans. सिंगल में उनके संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है
Tauseef was born in Deharadoon, Uttarakhand. He began writing in 2021, and has contributed to the educational and finance content. He lives in Nainitaal.