एमपी बोर्ड परीक्षा हेतु स्टाफ के अवकाश पर प्रतिबंध – बड़ी खबर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (शहडोल) ने परीक्षा सम्बंधी विभिन्न कार्य आदेश परीक्षा केंद्र से सम्बंधित बोर्ड परीक्षा केंद्र के प्राचार्याें को आदेश जारी किया है जिसमें परीक्षा केंद्र में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए और वहां पर उपस्थ्ति शिक्षिकों का कर्तव्य क्या होगा आदि दिशा निर्देश जारी किये हैं साथ ही अब शैक्षणिक स्टाफ के अवकाश पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु आदेश जारी कर दिये गए हैं।

एमपी बोर्ड परीक्षा हेतु स्टाफ के अवकाश पर प्रतिबंध | Shahdol DEO order related to MP board exam

इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा हेतु 4000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश के जिला शहडोल में जिन विद्यालयों कोे परीक्षा केंद्र बनाया गया है उसमें परीक्षा सुचारू रूप् से संचालन हेतु निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना है।

  1. विद्यालय में परीक्षार्थियों की बैठक क्षमता के अनुसार कमरों में आवश्यक साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
  2. परीक्षार्थियों के बैठक क्षमता के अनुसार फर्नीचर, ड्यूल डेस्क, बेन्च व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं आवश्यकता के अनुरूप फर्नीचर मरम्मत कराकर ठीक करा लेवें।
  3. प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत बिजली / पंखा / लाईट की आवश्यकता अनुसार सुधार करावें । 4. परीक्षार्थियों के लिये शीतल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
  4. केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष के सहयोग के लिये विद्यालय के भृत्य एवं कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये।
  5. परीक्षा केन्द्र पर शौचालय आदि की व्यवस्था एवं साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कार्य में जो व्यय आये वित्तीय नियमों के तहत स्थानीय निधि से भुगतान करें।

Shahdol DEO order related to MP board exam
Shahdol DEO order related to MP board exam

 

शैक्षणिक स्टाफ के अवकाश पर लगेगा प्रतिबंध

इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 17 फरवरी 2022 से प्रारम्भ हो रही हैं। एवं मण्डल परीक्षा के मूल्यांकन कार्य एवं गृह परीक्षा आदि एक साा समय सीमा मे सम्पादित किया जाना है। इसी कारण बोर्ड परीक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं को समय सीमा में सम्पादित कराने हेतु प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक सवर्ग की आवश्यकता होगी। जिसके लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (शहडोल) द्वारा परीक्षा सम्बंधी विभिन्न कार्य आदेश जारी किए जा रहे हैं।

शिक्षकों की ज़िम्मेदारी

ऐसे में सचिव को चाहिए कि वह अपने अधीनस्थ प्राचार्स से लेकर प्राथमिक शिक्षक संवर्ग / शैक्षणिक स्टाॅफ को परीक्षा अत्याव्श्यकता सेवा के तहत जब तक परीक्षा परिणाम घोषित न हो जाए तब तक कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न करें, ताकि परीक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पउए और अत्यावश्यक कार्य को समय – सीमा में सम्पादित कराया जा सके।

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