RBI New Guidelines 2022 : अगर किया इनकार एक रुपया लेने से, तो हो सकती है कार्यवाही, जानिए क्या है आरबीआई की गाइडलाइंस 2022 – कई बार आपके साथ भी ऐसी ही घटना घटित हुई होगी। जब आप बाजार गए होंगे और दुकानदार ने अक्सर आपसे ₹10 का सिक्का या एक रुपए का छोटा सिक्का लेने से मना कर दिया होगा, और कहां होगा यह सिक्के चलते नहीं हैं, कई बार ऐसा सुना गया है, कि एक खास तरीके के ₹10 के सिक्के नकली हैं या फिर कह देते हैं, एक रुपए वाला छोटा सिक्का चलन से बाहर है, ऐसे में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं सिक्का ना लेना या नोट फाड़ना एक कानूनी दंडनीय अपराध है, अगर आप ऐसे लोगों के बारे में कंप्लेन लिखवाते हैं, तो उनको सजा भी हो जाएगी।
RBI New Guidelines 2022
अगर आपके साथ भी इसी प्रकार की घटना घटित होती है या पहले हो चुकी है, तो आप किस तरह से और कहां शिकायत करेंगे, सिक्कों को लेकर सरकार ने क्या नियम बनाए हैं अगर कोई सिक्का लेने से मना करता है तो उसे कितनी और क्या सजा होगी हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताते हैं।
Non acceptance of coins 2022
अगर कोई दुकानदार किसी भी सिक्के को लेने से मना करता है, तो ग्राहक को पूरा हक होता है। कि वह दुकानदार खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें बशर्ते सिक्का चलन में हो, दुकानदार के खिलाफ f.i.r. भी हो सकती है। उसके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई होगी और इसकी शिकायत रिजर्व बैंक में भी होगी। बशर्ते दुकानदार के हक में यही है कि वह सिक्का लेने से मना ना करें। और राष्ट्रहित में सिक्के के महत्व को समझें।
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भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए और 489 ई के अनुसार चलन में होने वाले सिक्के को लेने से इनकार करना जाली नोट चलाना जाली मुद्रा छापना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन धाराओं के तहत किसी भी आम आदमी पर न्यायालय द्वारा आर्थिक जुर्माना कारावास या दोनों ही हो सकते हैं।
RBI New Guidelines 2022 Overview
Article | RBI guidelines about one rupee new coin refusal 2022 |
What coin is rumoured about | 1 rupee new coin or sometimes 10 rupees coin |
What could be the punishment | Fine , imprisonment or both |
Whose sign is on one rupee | Financial secretary |
Whose sign is on other rupees | Governor |
What are the IPC codes for not accepting coin | 489 A , 489 E |
Who prints one rupee | Finance ministry |
Official Website | rbi.org.in |

Who issue one rupee coin in india 2022
आरबीआई ने सिक्कों को लेकर कई सारी जानकारियां शेयर की है और बताया भी है कि सिक्के कोई भी हो। नकली नहीं होते साथ ही आरबीआई ने ₹10 के सिक्के के बारे में जो अफवाह उड़ रही थी उन्हें गलत कर दिया है ऐसे में आप लोग ₹10 के सिक्के को लेनदेन के काम में ले पाएंगे यहां आपको स्पष्ट कर दें भारतीय रिजर्व बैंक ₹2 से लेकर ₹10000 तक के नोटों को प्रिंट करने के लिए अधिकृत है। अधिकृत का अर्थ होता है, बैंक को पूर्ण अधिकार है नोट छापने का और ₹1 का नोट आरबीआई के बजाए वित्त मंत्रालय की ओर से छापा जाता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
Rumour about not accepting coins
कई बार लोगों द्वारा लोगों के बीच ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि अफवाहें बहुत बड़ा तुल पकड़ लेती हैं, ऐसी ही एक अफवाह उड़ाई गई थी कि छोटे मूल्य के सिक्के चलन से बाहर हो गए हैं कई बार तो पोस्ट ऑफिस और कुछ दुकानदार भी लेन-देन करने के बजाए बंद होने का हवाला देकर रुपया लेने से मना कर देते हैं अधिकांशतः यह अफवाह सिर्फ एक या दो रुपए के सिक्के के लिए की जा रही है क्योंकि पांच और ₹10 सिक्के बाजार में खूब चल रहे हैं लेकिन कभी-कभी ₹10 के सिक्के को भी कोई कोई दुकानदार लेने से मना कर देते हैं। आरबीआई ने स्पष्ट किया है अगर कोई दुकानदार इन ऊपर दिए गए मूल्य वर्ग कि सिक्कों को लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और उस संबंधित व्यक्ति को जेल भी हो सकती है।
Did RBI also provide information
देश के सबसे बड़े वित्तीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह स्पष्ट कर दिया है आरबीआई द्वारा छापे गए सभी मूल्य वर्ग के सिक्के और नोट डाकघर को जमा करने ही होंगे अर्थात स्वीकार करने होंगे इसके लिए आरबीआई ने डाकघरों को निर्देश दिए हैं आरबीआई ने उस शिकायतकर्ता से माफी भी मांगी जिसका शिकायतकर्ता को असुविधा हुई थी। आरबीआई ने 26 जून 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक में आधिकारिक सूचना के माध्यम से यह स्पष्ट किया था कि वर्तमान में 50 पैसे एक रुपए दो रुपए ₹5 और ₹10 किसके हैं इन्हें कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, और ना ही अस्वीकार करने के लिए अफवाहें फैल आनी चाहिए अर्थात उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही के तहत जेल भी हो सकती है।
FAQs about one rupee refusal RBI Guidelines
प्रश्न 1. अगर कोई ₹1 का सिक्का स्वीकार ना करें तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है?
उत्तर – अगर कोई दुकानदार या कोई अन्य व्यक्ति ₹1 का सिक्का स्वीकार नहीं करता है, तो उसके खिलाफ धारा 489 ए और 489 ई के तहत जुर्माना या कारावास या फिर दोनों ही सकते हैं।
प्रश्न 2. ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
उत्तर – ₹1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और इस नोट को वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है और शेष अन्य नोट भारतीय रिजर्व बैंक खाता है और इस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।
प्रश्न 3. भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिसूचना कब जारी की इसमें कहा गया है सब प्रकार के सिक्के चलन में हैं।?
उत्तर – भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अधिसूचना 26 जून 2019 को जारी की इसमें यही कहा गया था कि सभी प्रकार के सिक्के प्रचलन में हैं कोई सिक्का चलन से बाहर नहीं किया गया है।
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