Pan Card New Rules 2022: पैन कार्ड रखने वालों ने ये काम किया तो होगी जेल या लगेगा 10 हजार का जुर्माना

Pan Card New Rules 2022
Pan Card New Rules 2022

आज के इस आर्टिकल में हम आपको Pan Card New Rules 2022 के बारे में बताने वाले हैं. अगर आपके पास भी पैन कार्ड हैं या आप पैन कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह खबर बहुत ही अच्छे से जान भी चाहिए. क्योंकि यदि आप इस प्रकार की गलती कर देते हैं तो आप को जेल भी हो सकती है और आपको ₹10000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. तो यदि आप भी इन नियमों के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आज का यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम आपको यहां पर सभी नियमों का विस्तार से वर्णन करने वाले हैं जिससे कि आप किसी भी प्रकार की जुर्माने या सजा से बच सकें. यदि आपके भी पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको आपके पैन कार्ड के बारे में सभी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है जिससे कि आप एक जागरूक और समझदार नागरिक बन सकें. तो यदि आप भी PAN Card Rules in Hindi जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप से ना छूटे.

Pan Card New Rules 2022

जैसा की आप सभी को पता है कि पैन कार्ड हमारे रोजमर्रा की लाइफ में कितना ज्यादा आवश्यक दस्तावेज है. आजकल पैन कार्ड का उपयोग इनकम टैक्स से लेकर बैंक तक हर एक जगहों पर बड़े पैमाने पर किया जाता है. अगर आपको भी आपके पैन कार्ड के बारे में नियम पता नहीं है तो आपको इन नियमों को अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि आप भविष्य में किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या से बच सकें. तो यदि आप भी अपने पैन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारियां चाहते हैं तो आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि पैन कार्ड से कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए. और पैन कार्ड का उपयोग कैसे करना चाहिए इसका पूरा विस्तार हम आपको यहां आगे देने वाले हैं. आजकल हर एक व्यक्ति के लिए पैन कार्ड आवश्यक बन गया है. साथी कुछ आवश्यक काम होते हैं जो कि बिना पैन कार्ड के संभव नहीं है. आपको बता दें कि सरकार नहीं सभी पैन कार्ड धारकों के लिए कुछ आवश्यक नियम जारी किए हैं. यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको उल्लंघन करने पर जुर्माना या सजा हो सकती हैं. आपको बता दें कि सरकार ने बजट 2019 के पैन कार्ड से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया है तो आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे. आपको इन नियमों को अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि बाद में कोई समस्या ना आए.

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आधार कार्ड से लिंक हो पैन कार्ड

सरकार पिछले 2 सालों से सभी पैन कार्ड धारकों से आग्रह कर रही है कि अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवा लें. अन्यथा आपको बाद में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो आप को धारा 139 एए (2) के तहत जुर्माना तथा कार्यवाई की जा सकती है. तो आप सभी को सलाह दी जाती है कि अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को जल्द से जल्द आपस में लिंक करवा ले.

Pan Card New Rules 2022
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प्रोफेशनल का TDS काटना

आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप प्रोफेशनल कांट्रेक्टर, डिजाइनर, आर्किटेक्ट या किसी और पेशेवर व्यक्ति से अपना काम करवाते हैं तो आपको उन्हें पेमेंट करने से पहले ही टीडीएस काट लेना चाहिए. क्योंकि नियम के अनुसार किसी भी प्रोफेशनल का पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटना होता है. हालांकि मौजूदा समय में इस नियम का प्रावधान नहीं किया गया है. लेकिन आपको किसी भी प्रकार की समस्या में नहीं पड़ना है तो आप टीडीएस को काट सकते हैं.

ट्रांजेक्शन करते समय पैन का यूज न करें

बहुत सारे लोग विदेशी मुद्रा में लेनदेन करते हैं लेकिन वे इस स्थिति में अपने पैन कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं. तो आपको बताना चाहेंगे कि इन लोगों के खिलाफ सरकार ने धारा 139 ए (1) में नया कालेज जोड़ने का प्रावधान किया है. ताकि इन लोगों पर नियंत्रण बनाया जा सके. वही अब सरकार ने 500000 से अधिक की ट्रांजैक्शन होने पर पैन कार्ड को लगाना अनिवार्य कर दिया है. यदि आप भी विदेशी मुद्रा में खरीद फरोख्त करते हैं तो आपको इस नियम के बारे में जान लेना चाहिए.

पैन तथा आधार कार्ड की इंटरचेंजेबिलिटी

पहले इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए पैन कार्ड का होना आवश्यक था लेकिन सरकार ने केंद्रीय बजट में इसका प्रस्ताव रखते हुए बताया कि यदि किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे स्थिति में वह व्यक्ति अपने आधार कार्ड के माध्यम से भी आईटीआर फाइल कर सकता है. बताना चाहेंगे कि इसको कैबिनेट के द्वारा भी मंजूरी मिल चुकी है. 

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Tauseef was born in Deharadoon, Uttarakhand. He began writing in 2021, and has contributed to the educational and finance content. He lives in Nainitaal.