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OBC reservation News | शिक्षकों की भर्ती में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक
शिक्षकों की भर्ती में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले हाईकोर्ट ने प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक लगाई थी। इसके बाद भी राज्य सरकार ने उच्च-माध्यमिक शिक्षक पदों के चयन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण तथा 10 प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण लागू किया है।
6 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण पर अंतिम सुनवाई
राज्य सरकार के 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में आधा दर्जन से अधिक याचिकाएं दाखिल हुई थीं। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा चुका है। राज्य सरकार ने रोक हटाने का आवेदन लगाया था, पर उसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही अंतिम सुनवाई के निर्देश दिए थे। इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अब 6 दिसम्बर को होगी।
शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम किंतु अहम आदेश देते हुए राज्य सरकार को कहा है कि हाईस्कूल शिक्षकों के पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को 14 फीसद से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं देना है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने मामले में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण और व्यापम के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
म.प्र. के प्रबल प्रताप सिंह समेत राजस्थान और उ.प्र. के सामान्य वर्ग के 11 उम्मीदवारों ने सरकार के उस अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उक्त भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का प्रविधान किया गया है। सरकार की दलील है कि पूर्व में महाधिवक्ता के द्वारा दी गई राय के बाद ही यह निर्णय लिया गया है।
याचिकाकर्ताओं की दलील: याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिक्ता आदित्यसंघी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने 1992 में इंदिरा साहनी के प्रकरण में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हाईकोर्ट ने इस तरह के अन्य प्रकरणों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगाई है। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके वर्मा ने पक्ष रखा। हाईकोेर्ट ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश देते हुए इस याचिका को पूर्व में दाखिल याचिकाओं केसाथ संलग्न करने के निर्देश भी दिए। सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी।
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