MPESB waiting candidate की होगी न्युक्ति : हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश, सिलेक्शन प्रक्रिया में आई बाधा 

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने कुछ दिनों पहले भारती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे जिसे लेकर हाल ही में हाईकोर्ट जबलपुर ने आदेश जारी किया है कि पहले उनके कैंडिडेट की भर्ती की जाए जो लोग वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत आते हैं तो अगर आपने भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भारती के लिए आवेदन किया था तो आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े। 

MPESB waiting candidate की होगी न्युक्ति

आज की पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती से संबंधित हाई कोर्ट के आदेश के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हाई कोर्ट जबलपुर में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को आदेश जारी किया है कि जब तक विज्ञापन घोषित किए गए उन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए उसे वक्त तक एक भी उम्मीदवार शेष न हो डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से काउंसलिंग प्रक्रिया बंद नहीं कर सकती। 

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MPESB waiting candidate की होगी न्युक्ति
MPESB waiting candidate की होगी न्युक्ति

MPESB Group 4 bharti 2025 overview

TopicMPESB waiting candidate की होगी न्युक्ति
Organizationमध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल
StateMadhya Pradesh
Article typeRecruitment
Apply modeOnline
Application start4 February 2025
Apply last date18 February 2025
Application feesCategory पर निर्भर
Age limit18 – 40 years
Official websitewww.esb.mp.gov.in

किस भर्ती के लिए जारी हुआ आदेश 

ग्रुप 2 उपसमूह 4 के अंतर्गत निकल गई भारती के लिए हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है आपको बता दें कि इस भर्ती के अंतर्गत सहायक नगर निवेशक और अतिक्रमण है निरोधक अधिकारी पद के लिए नियुक्ति की जानी है जिसमें आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। 

सिलेक्शन प्रक्रिया में आई बाधा 

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जिस भारती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे आपको बता दे कि उसे भारती के लिए परीक्षा तो आयोजित की गई लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसी रुकावट पैदा हो गई की डिपार्टमेंट को इसमें प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा इसी मामले को देखकर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि पहले उन लोगों की नियुक्ति की जाए जो वेटिंग में है और 90 दिन की भीतर काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन कर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को बुलाया जाए और नियम अनुसार उनका सिलेक्शन किया जाए।