MP Old Pension Rules Changed – 46 साल बदला पेन्सन का नियम 😱

MP Old Pension Rules Changed
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MP Old Pension Rules Changed : मध्यप्रदेश सरकार में हर साल 7 हजार लोग होते हैं रिटायर, सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा कर्मचारी आयोग 46 साल बाद बदलेंगे पेंशन रूल, रिटायरमेंट पर एक भी दिन लेट नहीं होगी पेंशन, अगर हुई तो ब्याज देगी सरकार, MP Old Pension Rules Changed के बारे में सम्पूर्ण खबर जानने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें तथा शेयर करना बिल्कुल न भूलना। 

MP Old Pension Rules Changed

मप्र सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 1976 अब 46 साल बाद बदलने वाले हैं। मप्र कर्मचारी आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। नए नियम ऐसे होंगे कि रिटायरमेंट के बाद एक दिन भी किसी कर्मचारी की पेंशन नहीं रुकेगी। यदि इसे रोका गया तो जिला पेंशन अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई हो जाएगी। ब्याज सरकार भरेगी। आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। नए नियमों का फायदा हर साल रिटायर होने वाले 7000 से अधिक सरकारी सेवकों को मिलेगा। आज के इस आर्टिकल में हम आपको MP Old Pension Rules Changed के बारे में बता रहे है।

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लंबे समय से इसे लेकर कवायद चल रही थी। मप्र कर्मचारी आयोग बना तो दिसंबर 2019 में पहले अध्यक्ष पूर्व आईएएस अफसर अजयनाथ ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लंबे समय तक पद खाली रहा। चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पूर्व आईएएस जीपी सिंघल को इसकी जिम्मेदारी दी गई। तब इस पेंशन रूल पर काम हुआ।

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7000 से अधिक सरकारी सेवकों को नए नियमों का फायदा हर साल रिटायर होने पर मिलेगा। 2023 से कर्मचारियों को नए नियम से लाभ।

ये होंगे बड़े बदलाव.. पेंशन से जुड़े सभी काम ऑनलाइन

अधिकारी-कर्मचारी लापता है या उसका सेवा के दौरान निधन हो गया है तो उसका आवेदन तुरंत मंजूर होगा। कल्याणी, दिव्यांग या तलाकशुदा का नाम पेंशन सूची में कैसे जुड़ेगा। अधिकारी-कर्मचारी खुद फाइल तैयार करेंगे। विभाग का डीडीओ मदद करेगा। दायित्व पूरा जिला पेंशन अधिकारी का होगा कि रिटायरमेंट से पहले पेंशन पेमेंट ऑर्डर तैयार हो जाए। यदि किसी कारणवश देरी हुई तो इसका कारण जिला पेंशन अधिकारी को देना होगा, अन्यथा कार्रवाई होगी।

सारा काम ऑनलाइन सिस्टम पर होगा। केंद्र के नियमों के अनुसार ही उसे सरल किया जाएगा।

सर्विस बुक में जन्म तारीख की गड़बड़ी हो या नियुक्ति संबंधी कोई गफलत हो तो उसे रिटायरमेंट से पहले ही दुरुस्त करना होगा। डीडीओ का हस्तक्षेप कम करेंगे

कोई पेनाल्टी या वसूली का मसला है तो उसे भी समय से पहले दुरुस्त करेंगे।।

नियमों में अभी कन्फ्यूजन, नए अभी नियमों में कई कन्फ्यूजन है। नए नियम केंद्र सरकार के नियम के अनुस्य होगे। हर परिस्थिति के लिए अलग व्यवस्था होगी, ताकि पेंशनर्स को परेशान न होना पड़े। आयोग ने नए नियम केंद्र के अनुरूप होंगे नियम बना लिया है। वित्त विभाग को भेजेंगे। जीपी सिंघल

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About Touseef 3657 Articles
Tauseef was born in Deharadoon, Uttarakhand. He began writing in 2021, and has contributed to the educational and finance content. He lives in Nainitaal.