MP New Bharti 2023: मध्यप्रदेश में  सब-इंजीनियर और अन्य सभी भर्तियां अटकी

MP New Bharti
MP New Bharti

MP New Bharti 2023: मध्यप्रदेश में प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड द्वारा की जा रही सब इंजीनियर ड्राफ्टमैन और अन्य की भर्तियां अटक गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया (MP New Bharti 2023) पर रोक लगाते हुए कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14% से ज्यादा नहीं हो सकता है इस संबंध में पहले ही 5 दर्जन से ज्यादा याचिका हाईकोर्ट की मुख्य पीठ के समक्ष लंबित है। हाई कोर्ट में यह याचिका उज्जैन निवासी दीपक जैन ने दायर की थी याचिका में कहा गया की पीईबी ने 27 मार्च 2020 को एक विज्ञापन जारी कर सब इंजीनियर, ड्राफ्ट मैन व अन्य के 2363 पदों के लिए आवेदन मंगवाए थे।

8 नवंबर 2022 को भर्ती परीक्षा भी आयोजित की गई। परीक्षा में मध्यप्रदेश लोकसेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 के स्थान पर 27% आरक्षण दिया गया जबकि अनुसूचित जाति को 20% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 16% आरक्षण पहले से था, जो अब 50% से ज्यादा है।

MP Parivar Kalyan Vibhag Recruitment

MP DEGS Recruitment

MP Nagar Nigam Vacancy

MP Police Vacancy

Table of Contents

Join

MP New Bharti 2023

MP New Bharti 2023: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड के तहत की जा रही इंजीनियर ड्राफ्टमैन सहित कई अन्य भर्ती आ गई है। न्यायालय का कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14% से ज्यादा नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट में यह याचिका उज्जैन निवासी दीपक जैन ने याचिका में गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता ने भी उक्त भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था और उसे 143.41 अंक मिले थे,

लेकिन इसके बावजूद भी उसका चयन नहीं हो पाया याचिका में कहा गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण का मुद्दा पहले से ही हाई कोर्ट के मुख्य खंडपीठ के समक्ष लंबित है इसे लेकर याचिकाएं लंबित हैं न्यायमूर्ति धर्माधिकारी आज न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र गुप्ता की युगल पीठ ने सुनवाई करते हुए बीवी और अन्य से इस संबंध में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने बीबीसी से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% से ज्यादा आरक्षण ना हो। 

MP New Bharti 2023 Overview

 

TopicDetails
Article MP New Bharti 2023
CategoryMP Bharti 2023
Place India
StateMadhya Pradesh 
Year2023
websitepeb.mp.gov.in

 

MP ESB Group-3 News

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा MP ESB Group-3 की परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। जिसमें प्रशासन के निर्देशानुसार परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। MP ESB Group-3 की परीक्षा के आयोजन के बाद जब इसका परिणाम घोषित किया गया तो मध्यप्रदेश के उज्जैन में रहने वाले श्री दीपक जैन ने उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के कारण इस परीक्षा में कुल आरक्षण 50 से बढ़कर 63 फीसदी हो गया हैं।

इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि इससे पहले ही 60 से ज्यादा याचिका इस मामले में लंबित है मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी हाल में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 फ़ीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। MPPEB Exam के लिए 2557 पदों की भर्ती हेतु आरक्षण के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 703 पदों को आरक्षित कहते हुए 27% आरक्षण दिया गया वहीं अनूसूचित जाति वर्ग के लिए 405 पद, अनूसूचित जनजाति के लिए 560 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 233 पदों रखे गए थे जबकि अनारक्षित वर्ग के लिए 656 पदों को रखा गया था इस हिसाब से आरक्षित वर्ग में कुल 1668 पद रखे गए थे। 

 

MP New Bharti
MP New Bharti

 

MP Group-3 Bharti News

मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा नवंबर 2022 में ग्रुप डी के लिए 2557 रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी जिसके परीक्षा परिणाम की घोषणा फरवरी 2023 में करी गई। लेकिन हाईकोर्ट में दर्ज की गई याचिका के बाद कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14 फ़ीसदी से ज्यादा नहीं होने की बात कही है जबकि परीक्षा के दौरान ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण दिया गया था। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई मई माह में की जाएगी।

वही मंडल और शासन का यह कहना था कि वे परीक्षा के लिए भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर चुके हैं लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आरक्षण 50% से बढ़कर 63 फ़ीसदी हो गया है जो कि संविधान के खिलाफ है। बता दें कि इस मामले को लेकर पहले ही ट्रेसर्ट याचिकाएं लंबित हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए से जवाब मांगा है। न्यायालय ने PEB प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड को कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 14 फ़ीसदी से ज़्यादा आरक्षण ना हो।

FAQs related to MP New Bharti 2023

मध्यप्रदेश वनरक्षक की सैलरी कितनी होती है?

मध्यप्रदेश वनरक्षक की सैलरी 19500 रुपये से शुरू होकर 62000 रुपये तक होती है।

मध्य प्रदेश व्यापम भर्ती के आवेदन करने हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या है?

मध्य प्रदेश व्यापम भर्ती के आवेदन करने हेतु शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उम्मीदवार 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, या ग्रेजुएट होना चाहिए।

Join Whatsapp GroupClick Here
PH Home Pagewww.physicshindi.com

 

About Touseef 3649 Articles
Tauseef was born in Deharadoon, Uttarakhand. He began writing in 2021, and has contributed to the educational and finance content. He lives in Nainitaal.