मध्य प्रदेश: कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश – सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त
क्रमांक 588 / स्था, निर्वा/ 2021 म०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-37/पीएन 01/2021/तीन/682 भोपाल दिनांक 04.12.2021 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 हेतु आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण जिले के समस्त विभाग (न्याय विभाग को छोड़कर) अधिकारी एवं कर्मचारियों के समस्त अवकाश प्रतिबंधित किये जाते है। विशेष परिस्थितियों पर अवकाश हेतु संबंधित अधिकारी / कर्मचारी अपना आवेदन पत्र अपने कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगें, कार्यालय प्रमुख अपने स्पष्ट मित के साथ प्राप्त अवकाश आवेदन जिला प्रमुख के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
यह आदेश जिला शहडोल के जिला अधिकारी के द्वारा जारी किए गए है, इस आदेश की कॉपी नीचे संलग्न की गई है –
मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होने के कारण ऐसा आदेश जारी करना पड़ा है क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी कर्मचारियों की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सिर्फ आपातकालीन स्थिति को छोड़कर कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर नहीं रहेगा, अगर किसी को आपातकालीन छुट्टियां चाहिए तो वह कर्मचारी ही छुट्टी के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे अन्यथा इसके अलावा और किसी मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को छुट्टियां न देने का प्रस्ताव किया गया है।
दरअसल, सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इस पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की है। याचिका में कमल नाथ सरकार के समय हुए परिसीमन को निरस्त करने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन व आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस मामले में हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट में करीब 40 मिनट तक बहस चली। फैसले के बाद वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
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