मध्य प्रदेश में कोविड 19 संक्रमण की स्थिति को देख गृह विभाग ने शैक्षणिक संस्थाओं के खुलने और प्रदेश में नाइट कर्फ्यू से सम्बंधित आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रदेश में काॅलेज और स्कूल तथा बाकी कार्यक्रम में किस तरह से लोगों को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना है और नाइट कर्फ्यू को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किये हैं तो आइए जानते हैं कि क्या निदेर्श जारी किये हैं।
मध्य प्रदेश में अब पाबंदियां समाप्त जाने पूरी खबर
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा है कि प्रदेश में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण कम होता दिखाई दे रहा है और संक्रमित लोग भी ठीक हो रहे हैं इसी के चलते उन्होंने इसके पहले लगाए गए समस्त प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। अब प्रदेश में स्कूल काॅलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को पूरी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। सभी सामाजिक, व्यावसायिक, धार्मिक एवं खेलकूद तथा मेले इत्यादि कार्यक्रम को भी पूरी क्षमता से आयोजित किया जा सकेगा। यह आदेश कोरोना के वर्तमान स्थिति को देखते हुए लागू किए गए हैं।

नाइट कर्फ्यू पर क्या कहा सीएम ने
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह सभी प्रतिबंध समाप्त किये हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि अभी कोरोना/ओमिक्राॅन नामक बीमारी का खतरा पूरी तरह से नहीं टला है इसीलिए उन्होंने नाइट कर्फ्यू को जारी रखा है एवं इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। बता दें कि रात्रि कफ्र्यू 11 बजे से 5 बजे तक लागू रहेगा।
गृह विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश
कोविड 19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए गृह विभाग के आदेश के परिपालन में शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के सम्बंध में निम्नानुसार दिशा – निर्देश जारी किए गए हैं
- समस्त विद्यालय/आवासीय विद्यालय/छात्रावास व कक्षा 1 से 12वीं तक की समस्त कक्षाओं के लिए पूरी उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जाएंगे।
- समस्त विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इत्यादि सुनिश्चित कराए जाएंगे।
- यह सभी दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे।
सभी तरह की पाबंदियां समाप्त
- कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूलों को खोल दिया गया वह भी पूरी क्षमता के साथ।
- काॅलेज और छात्रावास को पुनः पूरी क्षमता के साथ खोला गया।
- सभी प्रकार के कार्यक्रम जैसे – धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि को पूरी तरह से आयोजित किया जा सकेगा।
- रेली और जुलूस पर अब कोई रोक – टोक नहीं होगी।
- राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि कार्यक्रम में अब अतिथि/मेहमानों की कोई सीमा नहीं।
- सभी शाॅपिंग माॅल पूरी क्षमता के साथ खु रहे हैं।
- स्पोट्र्स एवं अन्य प्रतियोगी कार्यक्रम पर भी ओडियन की कोई सीमा नहीं होगी।
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