MP Board Open book exam 2022 : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ताबड़तोड़ फैसले लिए तथा शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से लेकर कक्षा बारहवीं तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए, जिसके तहत अब 31 जनवरी 2022 तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा।
तथा सभी स्कूलों को आदेश जारी किए गए हैं कि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखें जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। तथा कोर्स तय समय पर पूरा हो सके, तथा अभिभावक को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वह ऑनलाइन पढ़ाई किस तरीके से पढ़ रहे हैं और अगर बच्चों को कोई परेशानी आ रही है, ऑनलाइन पढ़ाई करने में, तो अभिभावक को उनकी मदद करनी चाहिए।
MP Board Open book exam 2022
सबसे बड़ी बात प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर – बोर्ड ने आदेश जारी किया है, इस साल 20 जनवरी 2022 से प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। लेकिन कोविड-19 के केसेस को ज्यादा बढ़ते हुए परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन ऑफलाइन तरीके से नहीं कराया जाएगा। ना ही इस परीक्षा के लिए बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2022 ओपन बुक पद्धति पर कराई जाएगी। जिसके तहत सभी बच्चों को पेपर तथा उत्तर पुस्तिकाएं दे दी जाएंगी।
तथा बच्चे उन प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिकाओं को ले जाकर अपने घर पर प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तथा तय समय पर उत्तर पुस्तिकाओं को अपने स्कूल में जमा कराएंगे। इस तरीके से प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन कराए जाने के आदेश मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा दिए गए हैं।

प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, सभी बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। तथा बिना मास्क के स्कूलों में अनुमति नहीं दी जाएगी तथा सभी बच्चों को हैंड सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना पड़ेगा।
MP Board New Covid Guidelines 2022
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश
राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के पॉजीटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत दिनांक 23 दिसम्बर 2021 तथा 5 जनवरी 2022 द्वारा जारी निर्देशों के साथ निम्न अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:
- कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
- सभी प्रकार के मेले (धार्मिक / व्यावसायिक), जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे।
- समस्त राजनैतिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / सामाजिक / शैक्षणिक / मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
- बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन / कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।
- खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
- कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाये।