माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित हो रही बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं एवं 12वीं में परीक्षा केंद्रों पर कोई न कोई अनहोनी और गड़बड़ी पाई जा रही है। बोर्ड परीक्षा के पहले ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा केंद्र और वहां की व्यवस्था हेतु सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए थे साथ ही नकल को लेकर भी इस बार सख्ती से कार्यवाही करने और कलेक्टर को इसकी निगरानी और ड्यूटी के लिए एक एक लाख रूप्ये दिए गए थे। बावजूद इसके आज भी बोर्ड परीक्षा के चलते परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी पाई जा रही है। और इन्हीं कारणों से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नकल रोकने हेतु फिर से एक आदेश जारी किया है।
एमपी बोर्ड परीक्षा के दौरान इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों पर लगा प्रतिबंध
दोस्तों नकल रोकने और परीक्षा केंद्रों में लापरवाही न हो इसके लिए तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहले भी नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन देखा जा रहा है कि राज्य में कहीं न कहीं पर्यवेक्षक लापरवाही के सबब या किसी लालच में आकर नकल रोकने की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। हाल ही में रीवा जिले में वहां के शिक्षा अधिकारी ने खुद निरीक्षण करते हुए 3 नकलची को उसी समय पाया। और तुरंत इस पर कार्यवाही भी की। अब पर्यवेक्षकों को चाहिए कि वह परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह की अनहोनी न होने दें और न ही किसी लालच में आकर नकल को प्रोत्साहन दें। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार आदेश में इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों के प्रतिबंध हेतु जारी किया है।
इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों पर लगा प्रतिबंध
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित वर्ष 2022 की हायर सेकेण्डरी / हाईस्कूल परीक्षायें दिनांक 17 से प्रारंभ हो गई है। परीक्षा के सफल संचालन हेतु समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। परीक्षा भवन / कक्ष में समस्त इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे- मोबाईल केल्कुलेटर, स्मार्ट वॉच इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
- MP BOARD MODEL PAPER 2022 PDF
- MP BOARD REDUCED SYLLABUS 2022
- MP BOARD QUESTION BANK 2022
- Class 12 All Subject Notes Pdf Download
- 12th Model Paper 2022
- 10th 12th Quarterly exam
- 12th Class Handwritten Notes PDF
इस बात की खात्री कर ले कि परीक्षा के दौरान परीक्षा कार्य पर संलग्न समस्त कर्मचारियों तथा छात्रों के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है, यदि किसी के पास कोई इलेक्ट्रिोनिक उपकरण हो तो उसे परीक्षा प्रारंभ होने से समाप्ति तक एक अलमारी में सील करके रखा जाना सुनिश्चित किया जावे। इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
नक़ल करने पर होगी 3 साल की जेल
परीक्षाओं में यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, या कोई व्यक्ति इसमें उसकी सहाय करता है तथा परीक्षार्थियों के धमकी देना या हथियार ले जाने पर भी तीन साल की सजा का प्रावधान है। अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को सरकारी सेवा में नहीं लिया जाएगा। क्लास में सामूहिक नकल या अन्य व्यक्ति द्वारा नकल करवाने पर सभी परीक्षार्थियों का परीक्षाफल निरस्त होगा। परीक्षा केंद्र से 100 गज की दूरी तक धारा 144 लागू रहेगी।
महत्वपूर्ण जानकारियाँ —
“बोर्ड परीक्षा के लिए TIPS & TRICKS के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ”
JOIN WHATSAPP GROUP | CLICK HERE |
JOIN TELEGRAM GROUP | CLICK HERE |
PHYSICSHINDI HOME | CLICK HERE |