मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सुरक्षा और कानून व्यवथा को लेकर आदेश जारी किया है जिसमे बताया गया है की परीक्षा केंद्रों में परीक्षा प्रारम्भ होने के 2 घंटे पूर्व और परीक्षा पूर्ण होने तक हर परीक्षा केंद्रों में 100 मीटर की दूरी के अंदर कोई भी व्यक्ति जो ,एक अनधिकृत है और जिसका अधिकारियो से कोई लेना देना नहीं है और न ही उसका परीक्षा केंद्र से ताल्लुक है, ऐसे व्यक्ति का प्रवेश और उसका वहां घूमना, प्रचार प्रसार करना , पर रोक लगाने का प्रावधान हैं। प्रत्येक केन्द्र में इस विषय में सतर्क रहना आवश्यक है।
एमपी बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर जारी आदेश – सुरक्षा और कानून व्यवस्था कड़ी
यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अनैतिक कार्य में लिप्त सामूहिक नकल करने एवं कराने में गंभीर रूप से लिप्त पाया जाता है तो उनके विरूद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 की धाराओं के तहत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए (सुलभ संदर्भ हेतु परीक्षा अधिनियम 1937 की प्रति संलग्न है) कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि छात्र छात्राओं की तलाशी का कार्य शालीनता किन्तु दृढ़ता से किया जावे।
सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था
शासन एवं मण्डल निर्देशों के अनुक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा एवं मापदण्डों अनुसार चयनित संवेदनशील / अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अनुसार निषेधाज्ञा जैसे चुनाव के समय मतदान केन्द्र के आस-पास लगाई जाती है, प्रवर्तित कि जाना भी उचित होगा। ऐसा करने से प्रशासन को 5 या उससे अधिक लोगों की अनाधिकृत मौजूदगी परीक्षा केन्द्र के आस-पास होने की दशा में उन्हें तितर-बितर / गिरफ्तार करने की स्वतः कानूनी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।
निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के सफल संचालन तथा नकल पर अंकुश लगाने हेतु यथा उचित पुलिस बल के साथ साथ उड़नदस्ते भी तैनात किये जाए। जिले के डिप्टी कलेक्टर एवं सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर / अधिकारियों को निरीक्षण दल के रूप में तैनात किये जाऐ जो परीक्षा के मध्य परीक्षार्थियों की तलाशी का कार्य भी आवश्यकतानुसार करेंगे। कलेक्टर / अन्य अधिकारी द्वारा नियुक्त निरीक्षण दल को ₹50/ करने पर प्रदान किया जावेगा। (₹पचास मात्र) प्रति केन्द्र मानदेय मण्डल को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत संवेदनशील / अति संवेदनशील केन्द्र की व्यवस्था एवं प्रेक्षक नियुक्ति संवेदनशील/अति संवेदनशील केन्द्रों के लिये अधिकतम 10 दिवस के लिये हायर सेकेण्डरी के मुख्य विषय गणित, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अर्थशास्त्र तथा हाईस्कूल के लिये मुख्य विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, एवं सामाजिक विज्ञान के लिये आवश्यकतानुसार प्रेक्षकों का चयन एवं नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाए।

यथासंभव पिछले पाँच वर्षों में सेवानिवृत्त होकर जिले में निवासरत् अथवा सेवारत प्रथम श्रेणी / द्वितीय श्रेणी अधिकारी एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य जो निडर एवं निष्पक्ष होकर प्रेक्षक का कार्य करने में सक्षम हो को ही प्रेक्षक नियुक्त किया जाए. प्रेक्षकों की डयूटी निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पूर्व से लेकर उत्तर पुस्तिका को निर्धारित स्थान पर जमा करने तक रहेगी प्रेक्षक केन्द्र पर अपनी उपस्थिति में अपने समक्ष प्रश्न-पत्रों के लिफाफे खोलना सुनिश्चित करवायेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न-पत्र किसी भी दशा में केन्द्र बाहर न जावे, साथ ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित समस्त कर्मचारियों के मोबाइल अपने समक्ष सील करवाना भी सुनिश्चित करेंगे।
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उपरोक्त कार्य के लिये प्रत्येक प्रेक्षक को एक दिवस के लिये ₹600/- (रैछ: सौ मात्र) नगद मानदेय दिया जायेगा। यह राशि मण्डल द्वारा सीधे संबंधित केन्द्राध्यक्ष को उपलब्ध कराई जाएगी इस राशि का भुगतान परीक्षा समाप्ति उपरांत ड्यूटी प्रमाणित होने पर प्रेक्षक को किया जाएगा। नियुक्त प्रेक्षक प्रतिदिन अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में निर्धारित मोबाईल नम्बर पर एस एम एस से दर्ज करायेगें तथा परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा समाप्ति पर अपनी रिपोर्ट मण्डल के ई-मेल mpbse @mp-nic.in व regconf.mpbse@mp.gov.in पर भी देगें।
दुर्घटना होने पर प्रेक्षकों की ज़िम्मेदारी
किसी प्रकार की गंभीर घटनाक्रम घटित होने पर प्रेक्षक तत्काल कलेक्टर, पुलिस कंट्रोल रूम, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल के संभागीय कार्यालय को सूचित करेगें ऐसे निर्देश नियुक्त प्रेक्षकों को दिये जाए। आपके द्वारा चिन्हित आजवर्स की ऑनलाइन प्रविष्टि की जाना है। उक्त प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारियों को MP Online के पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये G2G लॉगिन में की जाना है। उक्त प्रविष्टि के आधार पर आजवर्स को परीक्षा केन्द्रों पर आवंटन रेण्डम पद्धति द्वारा ऑनलाइन किया जाने मार्ग की बात है।
इस तरह ली जायेगी छात्र छात्रों की तलाशी
- छात्राओं की तलाशी सिर्फ शिक्षिकाओं द्वारा ही की जावे।
- तलाशी का कार्य परीक्षा कक्ष के अंदर किसी वर्दीधारी व्यक्ति / पत्रकार द्वारा कतई न किया जाए।
- सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्थान सामूहिक नकल करने अथवा कराने में लिप्त पाया जाता है तो कलेक्टर द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जाकर उसके विरूद्ध मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 तथा अन्य संगत अधिनियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही भी की जाये।
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