एमपी बोर्ड के दस्तावेज़ों के लिए संशोधन प्रक्रिया में हुई आसानी

mp board document correction new process
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मण्डल द्वारा प्रतिलिपि / संशोधन प्रकरणों के संबंध में नवीन व्यवस्था लागू : माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा छात्रों की सुविधा के दृष्टिगत हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा के संशोधन एवं प्रतिलिपि डाक्यूमेंट एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन प्राप्त होते थे, किन्तु अब प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल द्वारा जारी किये जाने वाले प्रतिलिपि / संशोधन प्रकरणों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार नवीन व्यवस्था लागू कर दी गई है :

  • वर्ष 1971 से वर्ष 2002 तक के समस्त प्रतिलिपि दस्तावेजों हेतु आवेदन ऑफलाईन प्राप्त किये जायेंगे।
  • वर्ष 2003 एवं इसके पूर्व के वर्षों के संशोधन आदेश दिनॉक से तीन माह पश्चात ग्राह्य नहीं किये जायेंगे।
  • वर्ष 2003 तथा पश्चात के वर्षों से संबंधित प्रतिलिपि दस्तावेज एवं संशोधन संबंधी आवेदन पूर्ववत ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।

अतः सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2003 एवं उसके पूर्व की परीक्षा में सम्मिलित हुए जो आवेदक अपनी अंकसूची / प्रमाण पत्र में संशोधन कराना चाहते हैं वे विज्ञप्ति प्रसारण दिनॉक से तीन माह की अवधि में संशोधन हेतु मण्डल में आवश्यक रूप से आवेदन कर दें। तीन माह की अवधि पश्चात संशोधन संबंधी कार्यवाही की जाना संभव नहीं होगी।

माशिमं ने दस्तावेजों को दुरुस्त कराने दिया तीन माह का वक्त

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अंकसूची सहित तमाम दस्तावेजों को दुरुस्त कराने के लिए भटकने वाले पुराने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब मंडल के पूर्व छात्र ऑफ लाइन आवेदन देकर अपना काम करा सकते हैं। इसके लिए तीन महीने का वक्त तय किया गया है। एक फरवरी से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीन महीने बाद किसी भी विद्यार्थी के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल में अंकसूची सहित तमाम दस्तावेजों को सुधरवाने के लिए तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल मंडल ने वर्ष 2003 के बाद जो परीक्षाएं आयोजित की थीं, उन्हें ऑनलाइन कर दिया है। वह रिकार्ड आसानी से उपलब्ध है। लिहाजा किसी भी दस्तावेज में संशोधन जल्दी हो जाता है। इसके लिए आवेदन भी ऑनलाइन देना पड़ता है। वर्ष 2003 और उसके पहले की परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों का रिकार्ड ऑनलाइन नहीं है। लिहाजा वह रिकार्ड आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

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दस्तावेज 2003 से पूर्व का है तो कैसे होगा संशोधन

दोस्तों यदि आपने बोर्ड परीक्षा वर्ष 2003 से पहले दी थी या 2003 से पहले आपका कोई डाॅक्यूमेंट बना था जिसमें आपका नाम, अभिभावकों का नाम या जन्म तिथि इत्यादि में से किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको इनमें संशोधन करवाने के लिए अब ऑफलाइन तरीके से प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अब आपको डायरेक्ट भोपाल में माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यालय में जाकर वहां ऑफलाइन आवेदन देना होगा।

ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता आवेदन

दोस्तों अब जितनी परिक्षाएं ली जा रही हैं उनमें सभी छात्रों के रिकाॅर्ड को ऑनलाइन दर्ज कर दिया जाता है जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसी कारण पहले के जितने भी दस्तावेज – मार्कशीट, माइग्रेशन, सर्टिफिकेट इत्यादि के रिकाॅर्ड को ढूंडना मुश्किल है इसीलिए वर्ष 2003 के पहले जितने भी डाक्यूमेंट हों आपके उनमें संशोधन कराने के लिए आपको स्वतः भोपाल जाकर आवेदन करना होगा।

ऑनलाइन भी होंगे आवेदन यदि

दोस्तों वर्ष 2003 के बाद से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं या जो भी डाक्यूमेंट 2003 के बाद से बने हैं उन्हें ऑनलाइन भी दर्ज किया गया है जिससे अगर 2003 के बाद वाले डाक्यूमेंट में यदि कोई संशोधन कराना चाहता है तो वह ऑनलाइन मोड से करा सकता है। दोस्तों अगर आपकी मार्कशीट, माइग्रेशन, सर्टिफिकेट इत्यादि में नाम गलत हो चुका है और यह सभी दस्तावेज 2003 के बाद वाले हैं तो आप आसानी से इसे ऑनलाइन बिना भोपाल जाए सही करा सकते हैं। संशोधित डाक्यूमेंट आपके घर के पते पर पहुंचा दी जाएगी आपको केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा

अगर आप ऑनलाइन मार्कशीट करेक्शन की पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो लिंक पर क्किल करके वहां स A to Z जानकारी ले सकते हैं।

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महत्वपूर्ण जानकारियाँ —

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