MP AFRC Fees 2023-24: प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने वर्ष 2023- 24 (MP AFRC Fees 2023-24) सहित तीन सत्रों के एक ब्लॉक के लिए प्राइवेट कॉलेजों की फीस तय करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। AFRC द्वारा प्राइवेट कॉलेजों में संचालित सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स की फीस ही तय की जाती है इस बार प्रदेशभर के लगभग 1100 कॉलेजों की फीस तय की जाएगी। जिन से 30 अप्रैल 2023 तक आवेदन मांगे जाएंगे। पहले उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की फीस तय की जाएगी।
क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया मेडिकल और टेक्निकल कोर्स से पहले शुरू हो जाती है। ऐसे में विभाग चाहता है, कि काउंसलिंग प्रक्रिया से शुरू होने से पहले ही संबंधित प्रोग्राम की फीस तय हो जाए उच्च शिक्षा विभाग में भी AFRC को पत्र लिखा है। बता दें कि 2 वर्षों से एफ आर सी में अपीलेट अथॉरिटी नहीं है राज्य सरकार द्वारा अपीलेट अथॉरिटी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।
MP Board 12th Final Time Table 2023 Change
MP AFRC Fees 2023-24
सत्र 2023 24 सहित तीन सत्रों के एक ब्लॉक के लिए प्राइवेट कॉलेजों की फीस तय करने की प्रक्रिया ऐडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी (MP AFRC Fees 2023-24) द्वारा शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एएफआरसी को पत्र लिखा गया है, 2 साल से एएफआरसी में अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, राज्य सरकार द्वारा अपीलेट अथॉरिटी की नियुक्ति नहीं की गई है।
जबकि इस संबंध में एसआरसी द्वारा पूर्व में पत्राचार भी किया गया इस पद पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति की जाती है। 7 मार्च 2021 को जस्टिस अभय वर्मा का कार्यकाल पूर्ण हुआ था जिसके बाद से यह पद खाली है। अपीलेट अथॉरिटी नहीं होने के कारण पिछले सत्र में कॉलेजों को भी अपील करने में परेशानी हुई थी इस स्थिति में अब तकनीकी शिक्षा विभाग के पीएच स्तर पर अपील की सुनवाई शुरू करने की व्यवस्था प्रदान की गई है।
MP AFRC Fees 2023-24 Overview
Topic | Details |
Article | MP AFRC Fees 2023-24 |
Category | Fees |
Place | India |
Year | 2023 |
website | afrcmp.org |
Fees Structure for Year 2023-24
फीस निर्धारण के लिए संस्था को आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क भी जमा करना होगा। हर एक यूजी प्रोग्राम के लिए ₹50000 और पीजी प्रोग्राम के लिए ₹25000 जमा करना होगा या फिश निरीक्षण के लिए ली जाती है। फीस तय करने से पहले एएफआरसी के नियमों में संबंधित कॉलेज द्वारा स्टूडेंट्स फैकल्टी को दी जा रही सुविधाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सके। उनके फीडबैक लेने का भी प्रावधान है लेकिन वह नहीं किया जाता। डीसीआई, एनएमएसी, एनसीटीई, एमपीएन, आरसीटीसी, एआईसीटीई एवं इस बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को संचालित करने वाले कॉलेज आवेदन कर सकते हैं। अब तक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले करीब 84 कॉलेज के आवेदन AFRC को प्राप्त हुए हैं।

AFRC Declared Fees for MBBS
ऐडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी ने प्रदेश के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों में संचालित एमबीबीएस पाठ्यक्रम एवम दो मेडिकल कॉलेज में संचालित एमएस/एमडी पाठ्यक्रम की फीस तय कर दी है। तय की गई फीस शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक लागू रहेगी। ऐडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी द्वारा 13 जनवरी को अध्यक्ष अतिरिक्त पदेन सदस्य, संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं सदस्य वित्त योगेश वर्त्यानी और सदस्य (विधि) सैययद अफसर अली की मौजूदगी में बैठक की गई थी।
कॉलेजों के निरीक्षण ओर लेखा की जांच उपरांत पड़ोसी राज्यों में प्रचलित फीस दर, छत्तीसगढ़ की स्थिति, प्रति व्यक्ति औसत आय को ध्यान में रखते हुए रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, श्री जुनवानी भिलाई, शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, गोढ़ी, भानसोज, रायपुर, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, मोवा, रायपुर की एमबीबीएस और श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ जुनवानी भिलाई, मेडिकल साईंसेस, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, गोढ़ी, रायपुर, भानसोज में संचालित एमएस/एमडी (पीजी) कोर्स की फीस निर्धारित की गई।
MP Private school Fees Hike
बता दें कि मध्य प्रदेश मंडल द्वारा अशासकीय स्कूलों को मान्यता और नवीनीकरण के लिए 20000 से ₹30000 तक की फीस देनी होगी। इसके अनुसार प्राइमरी स्कूल जहां पर ढाई सौ बच्चे हैं उन्हें ₹20000 और जहां ढाई सौ से अधिक बच्चे हैं वहां ₹30000 सालाना देने होंगे। जानकारी के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता नवीनीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था लेकिन बोर्ड ने इस नियम को बदलकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों को फीस देनी होगी। बता दें कि इस खबर के बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विरोध भी जताया था। क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता नवीनीकरण के लिए कोई शक नहीं लगाया जाता था लेकिन विभाग द्वारा शुल्क लगाने पर स्कूलों की चिंता बढ़ गई है।
FAQs related to MP AFRC Fees 2023-24
AFRC का फुल फॉर्म क्या है?
AFRC का फुल फॉर्म ऐडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी है।
शुल्क नियामक समिति क्या है?
शुल्क समिति सरकार द्वारा गठित समिति है जिसे प्रवेश को विनियमित करने और फीस निर्धारण के लिए बनाया गया है
Official Website | afrcmp.org |
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