Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ी, जानें अपडेट

Income Tax Return
Income Tax Return

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले सभी करदाताओं के लिए यह बड़े ही काम की खबर है। जिन भी करदाताओं ने अभी तक अपना Income Tax Return दाखिल नहीं किया है, उन्हें बता दें, की वित्त वर्ष 2022 से 2023 में अर्जित आय के लिए Income Tax Return फाइल करने के लिए अब थोड़े ही दिन बचे हैं। बता दें की इनकम टैक्स भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।

ऐसे में जिन भी टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपना आय कर जमा नहीं किया है, वे सभी अंतिम तिथि से पहले अपना आय कर जमा करवा दें। अन्यथा की स्थिति में पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। कुछ टैक्स पेयर्स जो ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से अपना कर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें इसमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत को जाहिर कर रहे हैं। 

Income Tax New Rule

Income Tax News

Toll Tax Rules Changed

Pan Card Correction Online

Table of Contents

Join

Income Tax Return

इनकम टैक्स भरने वाले सभी करदाताओं को अंतिम तिथि से पहले अपना आयकर जमा करना बहुत आवश्यक है। आय कर भरने की अंतिम तिथि निकल जाने पर करदाताओं पर पेनल्टी लगाई जाएगी। बता दें कि बहुत से टैक्सपेयर्स को Income Tax Return फाइल करते समय समस्या का सामना करना पड़ रहा है करदाताओं का यह दावा है कि Income Tax Return फाइल करते समय उन्हें समस्या आ रही है.

यह पोर्टल काफी धीमा है। लेकिन इस समस्या के बाद भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बहुत अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं, इस साल की 12 जुलाई तक की काफी ज्यादा टैक्स फाइलिंग हुई है। यह करदाताओं के जिम्मेदार होने को दर्शाता है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी कर जाता है, जिन्हें 31 जुलाई के बाद भी कर भरने पर पेनल्टी नहीं चुकानी होगी। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्टिकल को अंत तक पूरा अवश्य पढ़ें।

Income Tax Return Overview

 

Article Income Tax Return
Last Date to Filing ITR 31 July
New Rule  Mention Below
Tax Return Update
Website incometax.gov.in

 

ITR Filing 2022-2023

आयकर भरने वाले सभी करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 कर दी गई है। करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में तेजी दिखाने की जरूरत है। क्योंकि कर भरने के लिए उनके पास केवल 5 दिन का समय शेष है। बता दें, कि अभी तक दो करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न फाइल हो चुके हैं जिसे देखकर अबकी बार यह उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक आईटीआर फाइल किए जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि इस साल आईटीआर की दी गई तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा इसलिए सभी करदाताओं को यह सूचित किया जाता है, कि वह किसी भी तरह की पेनल्टी से बचने के लिए अंतिम समय से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें। आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष 20 जुलाई 2023 तक 20000000 आइटीआर फाइलिंग किए गए थे। लेकिन इस वर्ष यह आंकड़ा ऊपर पहुंच चुका है करदाताओं को यह सलाह दी जा रही है कि जिन्होंने भी अब तक अपना आयकर नहीं भरा है वह समय रहते इसे भर दें।

 

Income Tax Return
Income Tax Return

 

How To Check Income Tax Department fund status 

आयकर दाता अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फंड स्टेटस चेक करने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि उनका कर भरने के बाद रिटर्न सिलेक्ट हुआ है या रिजेक्ट। इनकम टैक्स भरने वाले सीनियर सिटीजंस के लिए एक खुशखबरी है कि अगर वे इनकम टैक्स भरते समय ओल्ड टैक्स रेजीम को सिलेक्ट करते हैं तो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए यह छूट 2.5 लाख है जबकि 60 वर्ष या अधिक और 80 वर्ष से कम करदाताओं के लिए 3 लाख तक का आयकर फ्री है। वहीं अगर करदाता की उम्र 80 साल से अधिक है तो उनके लिए बेसिक छूट सीमा 5 लाख रुपए तक है। बता दें, कि न्यू टैक्स रेजीम के अनुसार सात लाख तक की आमदनी अर्जित करने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 

ITR filling Offline Form

इनकम टैक्स विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए आयकर फाइल करने के लिए ITR 1 एवं ITR 4 ऑफलाइन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऑफलाइन फॉर्म को लेकर फरवरी में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके बाद फॉर्म को अब जारी किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक आइटीआर के लिए ऑनलाइन फॉर्म को इनेबल नहीं किया गया है।

अगर कोई करदाता अभी आईटीआर फाइल करना चाहता है तो इसके लिए उसे इनकम टैक्स e-filing पोर्टल से यूटिलिटी को डाउनलोड करना होगा। आयकर के जानकारों का कहना है कि आयकर की धारा 234 F के तहत अगर किसी व्यक्ति के फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुल आय मूल छूट सीमा से ज्यादा नहीं है, तो उस पर देर से आइटीआर फाइल करने का कोई असर नहीं पड़ेगा। वित्त वर्ष 2021-22 तक कुल आय ढाई लाख रुपए या इससे कम है तो ऐसे करदाताओं के लिए 31 जुलाई के बाद भी इनकम टैक्स फाइल करने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी।

 

Official website incometax.gov.in
Join Whatsapp Group Click Here
PH Home Page Click Here

 

FAQs related to Income Tax Return

आयकर भरने की अंतिम तिथि क्या है?

आयकर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 

इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in है।