Income Tax News: इनकम टैक्स पेयर्स के लिए ब खबर मिल सकती है इतनी छूट

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Income Tax News: हाल ही में आ रही Income Tax News से संबंधित खबरों में बताया जा रहा 2023 में बेसिक Income Tax Concession की सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर ₹500000 किया जा सकता है। Income Tax News के अनुसार बताया जा रहा है कि सैलरी वाले मध्यम वर्ग के एक्सेस को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे सकती है। मौजूदा समय में Basic Income Tax Concession Limit इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए दोनों नई और पुरानी इनकम टैक्स प्रणाली के तहत दो ₹500000 है।

इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 87A के तहत ₹500000 तक की सालाना इनकम वाला इंडिविजुअल टैक्स पेयर ₹12500 की इनकम टैक्स रिबेट के लिए योग्य होगा। एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल दीपक सूद ने कहा कि निजी इनकम टैक्स के लिए छूट की सीमा को बढ़ाने की डिमांड इस बात पर निर्भर करती है की मिडिल क्लास वाले ग्राहकों के पास ज्यादा पैसे की बचत हो।

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बेसिक टैक्स छूट सीमा पुरानी टैक्स अवस्था के तहत आपकी उम्र और रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करती है। यह प्रावधान इनकम टैक्स की दोनों प्रणालियों के तहत उपलब्ध है। इसका मतलब है की पांच ₹500000 तक की नेट टैक्सेबल इनकम के साथ लोगों को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट है, चाहे वह किसी व्यवस्था को चुनते हो.

इस बात का ध्यान रखें कि इंडिविजुअल टैक्स पर के लिए बेसिक टैक्स छूट सीमा पुरानी टैक्स आस्था के तहत आपकी उम्र रेजिडेंशियल स्टेटस पर पूर्ण रूप से निर्भर करेगी। जानकारों के मुताबिक Income Tax News की आ रही खबरों के अनुसार बजट 2023 में टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर ₹500000 करने को कहा जा रहा है। जिससे होगा यह की खपत बढ़ेगी और आर्थिक रिकवरी में भी मदद मिल सकेगी।

Income Tax News overview 

Topic Details 
Article Income Tax News
CategoryIncome Tax 
Place India
Year2023
Official Website incometax.gov.in

Income Tax News- Concession For Middle Class 

2023 बजट की Income Tax News को लेकर एक्सपर्ट्स बेसिक टैक्स की सीमा को ₹200000 से बढ़ाकर ₹500000 तक करने की बात कह रहे हैं इससे खपत बढ़ेगी और आर्थिक रिकवरी में भी मदद मिल सकेगी एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल दीपक सूद ने कहा की निजी इनकम टैक्स के लिए छूट की सीमा को बढ़ाने की डिमांड इस बात पर निर्भर करती है कि मिडिल क्लास वाले ग्राहकों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसे बच सकें उन्होंने बताया कि इससे आर्थिक

रिकवरी में डिमांड बढ़ाने में भी मदद मिल सकेगी आपको बता दें कि आम बजट 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2023 को या बजट पेश किया जाएगा जोकि टैक्सपेयर्स के लिए बहुत है माना जा रहा है नौकरी पेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स के सेक्शन 80c में निवेश के तहत छूट की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है।

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Income Tax Return

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है किसी भी तरह की मामूली सी चूक आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न को बड़े सावधानी से भरने की जरूरत होती है लेकिन फिर भी आइटीआर भरते समय कई तरह की चूक हो जाती हैं।

जिसमें लोग सबसे ज्यादा इनकम टैक्स की भुगतान राशि से कम भुगतान या किसी आवश्यक दस्तावेज को ना देने की भूल करते। आपको बता दें की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर की जांच करता है और ऐसी किसी भी गलती के पाए जाने पर आपको नोटिस भेजता है। ऐसे किसी भी गलती को सुधारने की अपील की जाती है। ये नोटिस सेक्शन 143(1) के तहत जारी किया जाता है।

Income Tax Return Notice 

सेक्शन 143(1) सेक्शन के तहत टैक्स रिटर्न भरते समय किसी भी प्रकार की छूट पाए जाने पर करदाता के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाता है जिसमें आईटीआई से संबंधित किसी भी प्रकार की चूक को सुधारने की अपील की जाती है। इस सेक्शन के तहत आयकर विभाग द्वारा तीन तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं।

जिसमें पहले नोटिस के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी तरह की डिमांड नहीं कहता है वही दूसरे प्रकार के नोटिस में अगर करदाता ज्यादा टैक्स का भुगतान कर देता है तो उसे टैक्स रिफंड के लिए नोटिस भेजा जा सकता है तीसरे तरह के नोटिस में आयकर विभाग द्वारा टैक्स की मांग की जा सकती है।

Income Tax Refund News

इनकम टैक्स पेयर के रिफंड की तारीख 31 जुलाई 2022 थी जिसके बाद अभी तक उन्हें रिफंड नहीं मिल पाया है। ऐसे में टैक्स पेयर्स को और कितने समय तक रिफंड के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए अगर आपका रिफंड अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा है तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स का रिफंड तभी आता है जब उनका Income Tax Return प्रोसेस्ड हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी आपका रिफंड नहीं आया है तो आप दोबारा इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोसेस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। 

FAQs related to Income Tax News 

भारत में आयकर कब से लगाया जा रहा है?

भारत में आएगा 24 जुलाई 1807 से लगाया जा रहा है।

भारत में कितने लोग टैक्स देते हैं?

भारत में केवल 8 करोड़ भारतीय ही टैक्स भुगतान करते हैं।

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About Touseef 3657 Articles
Tauseef was born in Deharadoon, Uttarakhand. He began writing in 2021, and has contributed to the educational and finance content. He lives in Nainitaal.