Income Tax New Rule: इनकम टैक्स विभाग ने जारी की नए नियम, अचल संपत्ति खरीदते समय जरूर रखें ध्यान

Income Tax New Rule
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Income Tax New Rule: आज के इस आर्टिकल में हम आप सभी के लिए Income Tax New Rule के बारे में जानकारी लेकर आए हैं. अगर आप सभी में Income Cash Transaction Limit के संबंध में विभिन्न जानकारियों के बारे में अनभिज्ञ है. तो हम आपको यह बताएंगे कि अगर आपने घर खरीदने के दौरान कितने पेमेंट में केस किया है, तो आप के घर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है. HR Breaking News के अंतर्गत घर खरीदने या भविष्य में कोई खरीदारी की प्लानिंग में है. तो आपको यहां पर Income Tax New Rule से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना बताई जा रही है.

Income Tax Department की ओर से आपको सीधा नोटिस भेजा जा सकता है. इसका मुख्य उद्देश्य काले धन पर रोक लगाने के लिए अचल संपत्तियों की डीलिंग के लिए Cash Transaction इस्तेमाल करने पर आपको टैक्स नियम अनुसार Income Tax की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इस लिए हमारे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें और Income Tax New Rule के बारे में पूरी जानकारी यहां से एकत्रित करें.

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Income Tax New Rule

Income Tax New Rule: आप सभी को यहां पर घर या कोई अचल संपत्ति खरीदने के संबंध में Cash Transaction Limit Income Tax को लेकर इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी की गए नोटिस में क्या ख़बर बताई गई है. इसकी जानकारी दी जा रही है. अगर आप भी घर खरीद रहे हैं, और इसके दौरान आपने Cash Transaction में किया है, तो आपके घर नोटिस हो सकता है. क्योंकि किस ट्रांसलेशन लिमिट के अंतर्गत प्रॉपर्टी की खरीद में आप 20,000 से ज्यादा लिमिट केस के रूप में नहीं दे सकते.

नहीं तो आपको Income Tax Department का सीधा नोटिस थमा दिया जा सकता है, सरकार के द्वारा काले धन पर रोक लगाने के लिए संपत्तियों की डीलिंग को केस में ट्रांजैक्शन लिमिट लगाई गई है. जो कि स्वयं इनकम टैक्स विभाग का नियम हैअगर आप केस ट्रांजैक्शन लिमिट के दायरे में रहकर अचल संपत्ति की खरीदारी करते हैं. तो आपको किसी प्रकार का नोटिस नहीं खेलना पड़ेगा. इस लिए हमारे आर्टिकल को ध्यान से पढ़े और इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जारी सूचना को पूरी तरीके से जाने.

Income Tax New Rule For Property purchase

Income Tax New Rule: आपको कैसे ट्रांजैक्शन के माध्यम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जारी किए गए रियलिटी सेक्टर के एक सिंपल से नियम के बारे में जानकारी होना जरूरी है. अगर आप कोई घर खरीदते हैं. तो आप उसके लिए केवल ₹20000 से ज्यादा केस का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते और कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 20000 से ज्यादा की लिमिट में आप केस खर्च करने पर Income Tax Department के द्वारा सीधा नोटिस थमाया जाएगा. यहां तक कि किराए से जो आपको कमाई होती है उस के माध्यम से आपको कितना टैक्स भुगतान करना पड़ सकता है. इसकी जानकारी भी आपको इन नियमों में बताई जाएगी.

Income Tax New Rule
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Income Tax Slab

काले धन को रोकने के लिए अचल संपत्ति की डीलिंग में कैश ट्रांजैक्शन के संबंध में लगाई गई लिमिटेड इनकम टैक्स का एक अलग नियम है. जिसमें प्रॉपर्टी की खरीद देने में किस का इस्तेमाल किया जाता है.तो उसके पैसे नहीं होती है, तो आपको अवैध तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने के जुर्म मैं इनकम टैक्स की धारा काले धन पर रोक लगाने के लिए अचल संपत्तियों की 269SS लागू की जाएगी. जो 2015 से ही जारी है.

Income Tax Act

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमानुसार बात करें, तो रियल एस्टेट में अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हैं चाहे वह खेती की जमीन खरीदने में हो या कोई अन्य प्रॉपर्टी में तो आपको 20000 या इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन अकाउंट पेई चेक के माध्यम से ही करना होगा. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से करने पर आपको Cash Transaction नहीं करना है.

आईटी एक्ट की धारा 271d के अंतर्गत प्रॉपर्टी बेचना केस लेने वाले को उस अकाउंट का 100% जुर्माना देना पड़ सकता है. इतना ही नहीं इसी के साथ आईटी एक्ट की धारा 269 टी के अनुसार अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कैंसिल करने पर भी अकाउंट वापस करते हुए ट्रांजैक्शन होगा तो ₹20000 से ज्यादा की स्थिति में आपको चेक के माध्यम से करना माध्यम से अगर आपका रीपेमेंट कैश पेमेंट के बाद  से किया गया है. तो इससे भी आपके अकाउंट पर 100% पेनल्टी लगा दी जाएगी.

Income Tax Department New Rule Update

लेकिन आप सभी को यहां पर यह बात भी जान लेना चाहिए कि इस प्रकार से किसान हे जिसकी आई पर किसी भी प्रकार का टैक्स चार्ज नहीं लिया जाता है अगर मैं अपनी जमीन बेच रहे हैं या खरीद नहीं है तो उसे इस धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई 3000000 या इससे ज्यादा की अचल संपत्ति के लिए कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी रिपोर्ट करना अनिवार्य है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियम अनुसार है.

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Tauseef was born in Deharadoon, Uttarakhand. He began writing in 2021, and has contributed to the educational and finance content. He lives in Nainitaal.