Driving License New Rules: नमस्कार दोस्तों यदि आप दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाना चाहते है तो सबसे पहले RTO द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस का होना बेहद जरुरी है ड्राइविंग लाइसेंस केन्द्र सरकार के द्वारा बनाये गए नियमो के आधार पर जारी किये जाते है केन्द्र सरकार समय समय अपने नियमो में संसोधन करती रहती है केंद्र सरकार ने Driving License के नियमों में बड़े बदलाव कर दिया है. जिससे अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और भी आसान हो गया है इस आर्टिकल में हम आपको इन नियमो के बारे में विस्तार से बताने वाले है.
Driving License New Rules
अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत खास होने वाली है. दरअसल, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में संसोधन कर दिया है. अब आपको लम्बी प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी और महज कुछ आसन टिप्स को फॉलो करते आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते है.
Driving License New Rules: ये खबर सभी गाड़ी चालको के लिए खास होने वाली है. सरकार आपको बड़ी सहूलियत दे रही है. अब आपको एक बड़ी झंझट में पड़ने से मुक्ति मिलेगी. ड्राइविंग लाइसेंस बनबाने के लिए अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को और भी सरल कर दिया है. आइये जानते हैं इस बदले नियमो के बारे में-
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ड्राइविंग टेस्ट की नहीं अब जरूरत :
ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में किए गए संशोधन के मुताबिक अब आपको आरटीओ में जाकर किसी भी तरह का ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी सरकार की तरफ से Driving License के अब नए नियम जारी किये गए. इन बदले नियमो के अनुसार , आपको अब डीएल के लिए RTO जाकर कोई ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी. केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन रूल्स को नोटिफाई कर दिया है, ये नियम लागू भी हो चुके हैं. इतना ही नहीं, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस के RTO की Wating list में पड़े हैं, उनको भी इससे राहत मिलेगी.
ड्राइविंग स्कूल जाकर लें सकते है ट्रेनिंग :
मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिस अनुसार, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO जाकर में आपको टेस्ट देने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में जाकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं. उन्हें इस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेना होगा जिसकी समय सीमा 1 माह से 3 माह तक होगी और वहीं पर आपको टेस्ट को पास करना होगा, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की ओर से आपको को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा. जो की मान्य रहेगा.
जानिए नए नियम :
दोस्तों आपको बता दे की ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर सड़क और परिवहन मंत्रालय की तरफ से कुछ नियम और शर्ते भी है जो इन स्कूल को पूरा करना होगा अन्यथा इन स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. जिसमें ट्रेनिंग स्कूल के क्षेत्रफल से लेकर ट्रेनर की एजुकेशन तक शामिल है. जो कुछ इस प्रकार है. दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स या स्कूल के पास कम से कम एक एकड़ जमीन का होना अनिवार्य है. जिसमे वे ट्रेनिंग दे सकते है. मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर के पास दो एकड़ जमीन का होना जरुरी है . ट्रेनर कम से कम 12वीं कक्षा पास हो और कम से कम पांच साल का ड्राइविंग का exprince होना चाहिए, उसे यातायात नियमों की अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए. मंत्रालय ने सभी के लिए एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है. इसके अनुसार हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए, पाठ्यक्रम की समय सीमा ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते होगी जो 29 घंटों तक चलेगी.
थ्योरी और प्रैक्टिकल – ड्राइविंग सेंटर्स के पाठ्यक्रम को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा
लोगो को ग्रामीण सड़कों, बुनियादी सड़कों, डाउनहिल ड्राइविंग, राजमार्गों, शहर की सड़कों, रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई और वगैरह पर गाड़ी चलाने के लिए सीखने में 21 घंटे की ट्रेनिंग लेना होगा
आपको, थ्योरी हिस्सा के लिए पाठ्यक्रम के 8 घंटे शामिल किये गए है , इसमें रोड पर चलने के नियमो को समझना, रोड रेज, ट्रैफिक शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारणों की समझ, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होग.
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