
69000 Shikshak Bharti Latest News: सोमवार यानी कल उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला आया है। 69000 Shikshak Bharti Latest News के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने असिस्टेंट टीचर कि एक बार फिर से लिस्ट बनाए जाने का आदेश दिया है। लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेच ने आरक्षण घोटाले के मामले पर आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के न्यायाधीश ओपी शुक्ला ने यह निर्देश दिया है।
जिसमें उन्होंने सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Shikshak Bharti Latest News) की पूरी सूची एक बार फिर से बनाए जाने के आदेश दिए हैं। Lucknow High Court ने 69000 UP 69000 Shikshak Bharti 2023 की मौजूदा सूची को गलत माना है हाई कोर्ट का कहना है कि सरकार सूची में अभ्यार्थियों के गुणांक कैटेगरी sub-category सहित अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग का पूरा 27% एवं 21% आरक्षण दिखाएं। बता दें कि आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर अभ्यार्थी 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है।
69000 Shikshak Bharti Latest News
UP Sahayak Shikshak Bharti को लेकर कोर्ट द्वारा जो फैसला लिया है उससे संबंधित 69000 Shikshak Bharti Latest News में बताया गया है, कि लखनऊ उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षक भर्ती की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए दूसरी सूची बनाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 19000 से भी ज्यादा आरक्षण के सरकार ने 6800 सीटों को आरक्षित किया था। 69000 Shikshak Bharti Latest News के अनुसार बताया यह भी जा रहा है कि 5 जनवरी 2022 को घोटाले स्वीकार कर 6800 पदों के लिए एक सूची निकाली गई थी।
19000 से भी अधिक आरक्षण घोटाले के सापेक्ष 680 सीट पर आरक्षण में गड़बड़ किए जाने को स्वीकार करने की सूची को उच्च न्यायालय ने पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में पूरी लिस्ट सही करने के निर्देश जारी करते हुए आरक्षण पीड़ित लेते अभ्यार्थियों की बात को सही ठहराया है। लखनऊ हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा है कि भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है 8 दिसंबर 2022 को लखनऊ हाई कोर्ट ने आरक्षण घोटाले पर ऑर्डर रिजर्व कर दिया था।
69000 Shikshak Bharti Latest News Overview
Topic | Details |
Article | 69000 Shikshak Bharti Latest News |
Category | UP Shikshak Bharti |
Place | India |
State | Uttar Pradesh |
Year | 2023 |
Impact of high court Order On Yogi Sarkar
उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय को योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। जबकि दूसरी और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती से वंचित उम्मीदवार भी इसे लेकर कई बार लखनऊ और अन्य जगहों पर प्रदर्शन और धरना कर चुके हैं। उम्मीदवारों की ओर से यह मामला कोर्ट में ले जाया गया था जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
बता दें की Uttar Pradesh Assistant Teacher Bharti के मामले को लेकर Allahabad High Court ने 13 मार्च को सुनवाई की है। उच्च न्यायालय ने 69 हजार असिस्टेंट टीचर भर्ती में मेरिट सूची को फिर से जारी करने के आदेश सुनाए हैं। न्यायालय का यह मानना है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण कोटे को सही से लागू नहीं किया गया है इस लिस्ट को फिर से जारी करने के लिए उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को 3 माह का समय दिया है।
Court Denied 6800 Sahayak Shikshak List
बता दें कि 1 जून 2022 को सहायक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार द्वारा लिस्ट जारी की गई थी। शिक्षक भर्ती में आरक्षण कोटे को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। खबरों के अनुसार लगभग 19000 उम्मीदवारों ने शिक्षक भर्ती में जारी कटऑफ से 65% ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। लेकिन इसके बाद भी इन अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरक्षित कोटे में ही पूरी कर दी गई जो कि आरक्षण के नियमों के खिलाफ था।
खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी 2022 को 6800 सीटों के लिए एक रेस लिस्ट जारी की थी जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध किया। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने 6800 शिक्षकों की लिस्ट को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ओम प्रकाश शुक्ला ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा 65 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को जनरल कैटेगरी की श्रेणी में रखे जाने के निर्देश दिए।
FAQs related to 69000 Shikshak Bharti Latest News
शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे करें?
शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए आप B.Ed के बाद टीचर के सरकारी पद प्राप्त करने हेतु Teacher Eligibility Test की परीक्षा दे सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में शिक्षक नौकरी के लिए आयु सीमा क्या है?
उत्तर प्रदेश में शिक्षक नौकरी के लिए आयु सीमा 40 वर्ष है।
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