भोपाल सहित 5 जिलों में खुलेंगे ड्रोन स्कूल
मध्य प्रदेश के पांच जिलों (ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं सतना) में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। यहां विद्यार्थी न केवल ड्रोन को उड़ाना सीखेंगे, बल्कि तकनीकी ज्ञान भी ले सकेंगे। यह घोषणा शनिवार को ग्वालियर के माधव इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस (एमआइटीएस) परिसर में आयोजित ड्रोन मेला के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही। अगर आप ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं सतना के निवासी है तो आपके लिए यह बहुत ही राहत भारी खबर है।
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सिंधिया का बयान-
सिंधिया ने कहा कि 12वीं के बाद विद्यार्थी ड्रोन के पायलेट बनकर 30 हजार रुपये महीने तक का वेतन प्राप्त कर सकते हैं। ड्रोन के उपयोग से आगामी दिनों में करीब तीन लाख रोजगार सृजित होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे।
सिंधिया ने ओर क्या कहा- जानें पूरी खबर
सिंधिया ने कहा वालियर में ड्रोन मेला आयोजित हुआ, यह ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक दिन है। हम एक ऐसी क्रांति के साक्षी बन रहे हैं, जो जल्द ही देश के कोने-कोने तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री की सोच है- टेक्नोलाजी महत्वपूर्ण है। इससे गरीब व आम आदमी की जिंदगी बदली जा सकती है। किसान कीटनाशक के छिड़काव में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ड्रोन मेला अद्भुत है, यह लोगों का जीवन बदलने वाला है। किसानों को अपने कंधे पर खाद लादने की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करते हुए जोखिम नहीं लेना होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ड्रोन कृषि सुविधा ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं सतना में होगा।
सीएम बोले- किसान को कंधे पर नहीं लादनी होगी खाद
कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी है ड्रोन सुविधा। इससे कीटनाशक का छिड़काव व अन्य कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। कभी टिड्डों का आतंक हुआ करता था, टिड्डों को मार भगाने के लिए ड्रोन की आवश्यकता थी। तब सिविल एविएशन सामने आई और क्लियरेंस मिला ड्रोन से गांवों में सर्वे हो रहा है और लोगों को उनकी जमीन मकान का मालिकाना हक मिल रहा है। देश में कई जगह पायलट प्रोजेक्त चल रहे हैं। गौरतलब है भारत सरकार ने ड्रोन या मानव रहित हवाई प्रणाली के उपयोग और संचालन को विनियमित करने के लिए ‘उदारीकृत ड्रोन नियम 2021’ लागू किया है। ड्रोन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ड्रोन मेला आयोजित किया गया।
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